15,00,000 रुपये के चैक बाउंस का अभियुक्त बरी,दमदार पैरवी की अधिवक्ता सुश्री सुचित्रा बेलवाल ने !

15,00,000 रुपये के चैक बाउंस का अभियुक्त बरी,दमदार पैरवी की अधिवक्ता सुश्री सुचित्रा बेलवाल ने !

●15,00,000 रुपये के चैक बाउंस का अभियुक्त बरी

●दमदार पैरवी की अधिवक्ता सुश्री सुचित्रा बेलवाल ने !

चित्र परिचय- अधिवक्ता सुचित्रा बेलवाल

■हल्द्वानी।15,00,000 रुपये के चैक बाउंस के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की कोर्ट ने अभियुक्त को बरी कर दिया।अभियुक्त की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता सुचित्रा बेलवाल ने की। अधिवक्ता ने बताया कि मात्र चेक होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवादी को भी अपने मामले को विधिक रूप से साबित किया जाना अनिवार्य है। उत्तराखंड ट्रान्सपोर्ट एंड सप्लायर्स फर्म के पार्टनर गुरविन्दर सिंह ने ट्रक माल भाड़े के किराये वसूली हेतु अभियुक्त सूरज प्रकाश मैसर्स अनहद ट्रेडर्स के प्रोपराईटर व स्वामी पर 2010 में एक 15 लाख के चेक बाउस का परिवाद हल्द्वानी न्यायालय में दायर किया था।परन्तु उपरोक्त मामले में परिवादी द्वारा भाड़े के बिल पेश नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त 16,14,643 रूपये की देनदारी में मात्र 15 लाख का बैक चेक लिया गया और शेष रकम के लिए कोई कार्यवाही भी नही की गई। साथ ही चेक में हस्ताक्षर व अन्य इबारतें भिन्न-२ हस्तलेख व इंक से दर्शित की गई थी। भागीदार फर्म होने के कारण अभियुक्त की फर्म को भी विधिक पक्षकार नही बनाया गया। इस प्रकार कई अन्य तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्य तथा अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह से न्यायालय ने माना कि इससे एनआई एक्ट की धारा 139 में विहित उपधारणा का खण्डन होता है और परिवादी अपना परिवाद साबित करने में असफल रहा है। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई न्याय निर्णयन का हवाला देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।

Narayan singh Rawat

Chief Editor 9917435143

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