खटीमा पीडब्लूडी के तत्कालीन सहायक अभियंता को 55 हजार रूपए की रिश्वत मामले में 5 साल कठोर कारावास 25 हजार जुर्माने की सुनाई सजा।

■ नारायण सिंह रावत
■ हल्द्वानी— अपर सेशन न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत में 55 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में खटीमा के तत्कालीन सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 /13( 1)D व 13( 2) में 5 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा( 7) में 3 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।अपर सेशन न्यायाधीश हल्द्वानी ने वर्ष 2016 में रिश्वत के मामले में लोक निर्माण विभाग खटीमा के सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला को सजा सुनाई है







