चेक बाउंस का आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त

चेक बाउंस का आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त

■चेक बाउंस का आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त

 ■किच्छा। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। उसका जमानती बंधपत्र छह माह में स्वतः निरस्त माना जायेगा।   

      

इकबाल हुसैन निवासी बंडिया किच्छा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज कृश्टिका गुंज्याल की अदालत में चेक बाउंस का परिवाद दाखिल किया था। इसमें बताया गया था कि ग्राम सैजना किच्छा निवासी नन्हे शाह ने उससे अपनी जमीन बंधक रखकर वर्ष 2018 में 30 हजार रुपये उधार लिए थे। इसके बदले नैनीताल बैंक का चेक संख्या 0000932 उन्हें 25 फरवरी 2020 को  दिया। बैंक में चेक लगाने पर वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नन्हे शाह को नोटिस भेजा। इसके बाद भी जवाब नहीं मिला। जबकि दूसरे पक्ष ने कोर्ट में  कहा कि 30 हजार रुपये कर्ज के बदले उसने अनाज दे दिया था। कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। नन्हे शाह की ओर से अधिवक्ता टीना सिंह और नीरज अधिकारी ने बहस की।

Narayan singh Rawat

Chief Editor 9917435143

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