बाइक में टक्कर मारने का आरोपी चालक दोषमुक्त

■बाइक में टक्कर मारने का आरोपी चालक दोषमुक्त

■ऊधम सिंह नगर। बाइक की टक्कर से महिला की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी चालक को दोषमुक्त करार दिया। आरोपी चालक की ओर से टीना सिंह ने मुकदमे की पैरवी की।अभियोजन के अनुसार ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी चरन सिंह ने मुकदमा दर्ज कर कर कहा था कि 21 नवंबर 2015 को उसकी पत्नी चंद्रावती ओमेक्स कॉलोनी से मिस्त्री इस्लाम के साथ बाइक पर बैठकर घर लौट रही थी। उसके साथ ट्रांसिट कैंप निवासी रामवती भी गई हुई थी। इसी दौरान रोडवेज बस संख्या यूके 07 पीए 1077 के चालक संजय कुमार ने तेजी और लापरवाही से बस चला कर इस्लाम की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बाइक सवार घायल हो गए। हादसे में घायल तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी पत्नी चंद्रावती की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच किया 1 जून 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर सिविल जज शंभू नाथ सिंह सेठवाल की अदालत में हुई। बस चालक संजय कुमार दास की ओर से अधिवक्ता टीना सिंह ने कोर्ट में पैरवी की। उनकी दलीलों को सुनकर न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त करार दिया।





