समय से सूचना नहीं देने पर उप शिक्षा अधिकारी की निंदा, प्रशासनिक अधिकारी को नोटिस
■समय से सूचना नहीं देने पर उप शिक्षा अधिकारी की निंदा, प्रशासनिक अधिकारी को नोटिस
■राज्य सूचना आयुक्त बोले, उप शिक्षा अधिकारी ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, प्रशासनिक अधिकारी से पूछा क्यों न लगाया जाए जुर्माना
■ सितारगंज। राज्य सूचना आयुक्त ने समय से सूचना न देने पर सख्त रुख अपनाया है। सूचना आयुक्त शिक्षा अधिकारी सितारगंज की निंदा करते हुए कहा है कि उन्होंने सूचना देने में लापरवाही बरती। जबकि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को इसी मामले में लापरवाह मानते हुए नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है साथ ही पूछा है कि क्यों ना आप पर 25000 जुर्माना लगाया जाए। सितारगंज निवासी एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत बीते अप्रैल माह में शिक्षा विभाग से तीन शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी बर्खास्तगी, उन पर मुकदमा दर्ज होने और विभागीय कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर विभागी ने सूचना मांगने वाले व्यक्ति को अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई। इस पर सूचना मांगने वाले व्यक्ति ने जिला शिक्षा अधिकारी के यहां अपील की। वहां से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर शिकायत करता नहीं राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत की। राज्य सूचना आयुक्त ने 13 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए उप शिक्षा अधिकारी की निंदा दी। साथ ही आयोग ने तत्कालीन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी अजय कुमार जैन को नोटिस जारी कर पूछा है क्यों न सही जानकारी नहीं देने पर उनके खिलाफ 25000 रुपये जुर्माना लगाया जाए। सूचना आयुक्त ने उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को आदेश के 15 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली तारीख 31 दिसंबर रखी गई है।